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झुंझुनूं, 17 अगस्त।
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने डिप्टी सीएमएचओ झुंझुनूं ऑफिस में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 12 दिन की अल्प अवधि में जयपुर एपीओ करने पर, अधिकरण ने रोक लगाते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक व सीएमएचओ झुंझुनूं को नोटिस जारी कर 14 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले के अनुसार अपीलार्थी नंदलाल सूरा ने अधिकरण के समक्ष एडवोकेट संजय महला के जरिए अपील दायर कर बताया कि वह झुंझुनूं स्थित डिप्टी सीएमएचओ ऑफिस में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। निदेशालय ने 26 जून को उसको सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर, नव पदस्थापन सीएमएचओ ऑफिस में किया। बाद में सीएमएचओ ने पद रिक्त नहीं होने पर तीन जुलाई को आदेश जारी कर डिप्टी सीएमएचओ ऑफिस में रिक्त पद पर भेज दिया। जहां प्रार्थी ने उसी दिन कार्यग्रहण कर लिया। इसके बाद निदेशालय ने 15 जुलाई को आदेश जारी कर सीएमएचओ से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा कि प्रार्थी को अपने स्तर पर, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, डिप्टी ऑफिस में कैसे पदस्थापित कर दिया व साथ ही प्रार्थी को निदेशालय के लिए एपीओ करने के आदेश भी दिए। इस पर 17 जुलाई को आनन फानन में सीएमएचओ ने प्रार्थी के जयपुर एपीओ के आदेश जारी कर व 20 जुलाई को रिलीव कर दिया। बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि रिक्त पद पर कार्यग्रहण के 12 दिन के अल्प समय में विभाग द्वारा प्रार्थी को एपीओ करना नियम विरुद्ध व हास्यास्पद है। जिस पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई कर रही अधिकरण ने विभाग के एपीओ आदेश व रिलीव आदेश पर, प्रार्थी के संबंध में रोक लगाकर, अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर तथा सीएमएचओ झुंझुनूं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा व प्रार्थी को यथावत बनाए रखें जाने के आदेश दिए।
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