Monday, May 12, 2025
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लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक निलंबित, दूसरे को नोटिस

झुंझुनूं । कलेक्टर ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर एक अधिकारी को निलंबित किया है, जबकि दूसरे को कारण बताओ नोटिस थमाया है। अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा किए जाने वाले व्यय की निगरानी के लिए सरदारपुरा (सुजडोला तहसील पिलानी) में स्थापित की गई स्थाई चैक पोस्ट पर परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी पवन कुमार वर्मा को 20 मार्च से 29 मार्च 2024 तक दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक की पारी में स्थैतिक निगरानी के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

22 मार्च को दोपहर 3 बजे सहायक रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनूं (उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट चिड़ावा) व पुलिस उप अधीक्षक चिड़ावा तथा 23 मार्च 2024 को दोपहर 02:50 बजे थानाधिकारी पिलानी द्वारा निरीक्षण के दौरान पवन कुमार वर्मा चुनावी ड्यूटी के कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने पवन कुमार वर्मा को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 13 के उप नियम (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन काल के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झुंझुनूं रहेगा।

कारण बताओं नोटिस जारी
कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार में कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) मुकेश कुमार को लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडावा में चुरू रोड बिसाऊ में स्थापित स्थाई चैक पोस्ट पर स्थैतिक निगरानी दल प्रभारी के रूप में लगाया गया था। आदेशों के तहत मुकेश कुमार कि 20 मार्च से 29 मार्च तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक की ड्यूटी निर्धारित की गई थी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सौंकरिया द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान 22 व 23 की मध्य रात्रि 12:40 बजे निरीक्षण के दौरान कार्य समय के दौरान सोते हुए पाए गए। जो राजकार्य के प्रति आपकी उदासीनता, घोर लापरवाही, कर्तव्यों के प्रति असंवेदनशीलता, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना तथा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। एडीएम रामरतन सौंकरिया ने मुकेश कुमार को कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तीन दिवस में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

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