झुंझुनूं। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न तरीकों से लोक शान्ति को विक्षुब्ध किया जा सकता है। जिले में लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण वातावरण में सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो तथा सभी वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर कर सके, इसके लिए सभी नागरिकों के आचरण को अनुशासित रखा जाना आवश्यक हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं चिन्मयी गोपाल द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झुंझुनूं जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रा में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।
निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के दौरान कोई भी व्यक्ति संपूर्ण झुंझुनूं जिले में उत्तेजनात्मक, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली एवं सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाली आपत्ति जनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण, उद्बोधन एवं नारे बाजी नहीं करेगा, ना ही कोई व्यक्ति इस प्रकार के भाषण, उद्बोधन एवं नारेबाजी के लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण व प्रकाशन नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार से लोक शान्ति भंग करने का प्रयास करेंगा तथा न ही साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले पंपलेट्स, पोस्टर्स व चुनाव सामग्री छपवाएगा एवं ना ही छापेगा अथवा वितरण करेंगा।
हथियारों को रखने एवं प्रदर्शित करने पर रहेगा प्रतिबंध
लोकसभा आम चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा जन जीवन व्यवस्थित रखने के लिए तथा समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षार्थ यह आवश्यक है कि झुंझुनूं जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, तेज धारदार व कुंद हथियारों को रखने एवं प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाया जाना वांछनीय है। जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का एतद्वारा प्रयोग करते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झुंझुनूं जिले के क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल बंदूक, बीएल गन, एमएल गन, तमन्चा आदि एवं किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जैसे गंडासी, गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, बर्फी, गुप्ती, छुरी, संगीन पंजा और समस्त प्रकार के मोटे व घातक हथियार जैसे लाठी आदि एवं अन्य कोई वस्तु जो हथियार की प्रतीती देती हो को न तो साथ रखेंगे और ना ही उनका प्रदर्शन करेंगे व ना ही साथ ला सकेंगे व ले जा सकेंगे।
यह प्रतिबंध झुंझुनूं जिले से बाहर के व्यक्ति जो इस अवधि में झुंझुनूं जिले की सीमाओं में प्रवेश करेंगे उन पर भी लागू होगा। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अर्द्धसैनिक बल राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड जिला मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत इन प्रतिबन्धों से मुक्त रखे व्यक्तियों एवं राज्य तथा केन्द्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों जो लोग शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यरत है पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे दिव्यांग एवं असहाय व्यक्तियों जो कि लाठी का सहारा ही लेकर चलते हैं, उन पर सहारे के लिए रखी गई लाठी केवल लाठी रखने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परानुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 06 जून 2024 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
कोलाहल नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश जारी
चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों और सहयोगियों द्वारा लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकरों का प्रयोग केवल राजनैतिक दलों के मंचों पर ही नहीं वरन ट्रकों, बसों, कारों, टैक्सी, वैन, कैरियर वाहन, साइकिल रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगातार किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शान्ति भंग होती है तथा छात्रा समुदाय के अध्ययन पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा बीमार एवं वयोवृद्ध व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती है इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 13.1.1994 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी।