Thursday, February 13, 2025
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डीटीओ की सख्ती; बकाया टैक्स नहीं भरने वालें वाहन मालिकों की अचल संपत्ति होगी कुर्क व नीलाम

झुंझुनूं (रणजीत गुर्जर कोहली)। लंबे समय से बकाया चल रहे वाहनों का टैक्स नहीं चुकाने वाले वाहन मालिकों को अब बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हां, इसके लिए झुंझुनूं जिला परिवहन अधिकारी ने सख्ताई दिखाते हुए एक नया फरमान जारी कर इस समस्या का तोड़ निकाला हैं। जिसके अंतर्गत अब बकाया टैक्स नहीं चुकाने वाले वाहन मालिकों की अचल संपत्ति को कुर्क या फिर निलाम कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी तहसीलदारों से संबंधित वाहन मालिकों की अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा जा रहा है। जिसके बाद अचल संपत्ति का भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कुर्क व निलाम कर बकाया राजस्व वसूल किया जाएगा।

डीटीओ मक्खनलाल जांगिड़ का कहना है कि लंबे समय से कई वाहन मालिक टैक्स नहीं चुका रहे हैं। जिनको काफी बार अवगत कराया जा चुका है। लेकिन टस के मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस लापरवाही का जोड़-तोड़ निकालते हुए एक आदेश जारी किया गया है कि जिन भी वाहन मालिकों ने बकाया टैक्स नहीं भरा है। उनकी अचल संपत्ति को कुर्क करेंगे। इसके लिए अब तक ऐसे 251 वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर समयावधि दी गई है। यदि उस समयकाल में वे टैक्स भरने में असफल रहे तो संबंधित तहसीलदारों से प्राप्त विवरण के अनुसार उसकी अचल संपत्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कुर्क व निलाम कर बकाया राजस्व की वसूली की जा सकेगी तथा जब तक वाहन मालिक द्वारा संपूर्ण बकाया टैक्स ब्याज सहित जमा कर कर परिवहन विभाग के कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता है। तब तक इनकी कोई भी अचल संपत्ति किसी अन्य के नाम ट्रांसफर नहीं की जाएगी।

251 वाहन मालिकों को फरमान जारी
डीटीओ मक्खनलाल जांगिड़ ने बताया कि सन 2012 से बकाया टैक्स वालें करीब 700 के करीब वाहन मालिक हैं। जिनमें ट्रक एवं बसें शामिल हैं। इन सभी का पौने दो करोड़ रुपए का टैक्स बकाया चल रहा है। उन्होंने बताया कि इनमें से अभी तक विभाग की ओर से 251 के करीब वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर अवगत कराया जा चुका है। जिसके बाद कुछ वाहन मालिक बकाया टैक्स भरने भी लगें हैं। जबकि अन्य की प्रक्रिया चल रही है।

इनका कहना है कि…
“2012 से लगभग 700 वाहनों का टैक्स बकाया चल रहा है जिनमें 251 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समयावधि में टैक्स नहीं भरने वालों की अचल संपत्ति कुर्क व निलाम की जाएगी।
— मक्खनलाल जांगिड़, डीटीओ, झुंझुनूं